जानें लॉकडाउन 4.0 के बारे में : लॉकडाउन 4.0 जो 18 मई से शुरू होकर 31मई तक चलेगा उसके अंतर्गत ग्रीन ज़ोन के पूर्णरूप से खोलने के साथ अतिरिक्त छूट और पहले से अधिक लचीलापन है। नारंगी क्षेत्रों में बहुत सीमित प्रतिबंध रहेगा और केवल लाल ज़ोन में कोविड-19 रोकथाम वाले क्षेत्रों (Containment Zones) में रोकथाम के लिए सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा। आइए जानते है Lockdown 4 Guidelines in Hindi PDF के बारे में विस्तार से.
Lockdown 4.0 Guidelines in Hindi
केंद्र सरकार ने रविवार को देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। चौथे चरण में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य ग्रीन, ऑरेंज, रेड ज़ोन के साथ बफर और कंटेनमेंट ज़ोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट ज़ोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानें खोलने की मंजूरी दे सकेंगे।
दिल्ली लॉकडाउन 4.0 दिशानिर्देश-Lockdown 4 Hindi Guidelines in Delhi
- दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का विस्तार करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया.
- दिल्ली लॉकडाउन 4.0 दिशानिर्देश (ज़ोन वाइज) दिल्ली सरकार कोरोनावायरस लॉकडाउन 4.0 के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए हैं.
- रविवार को, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन दिशानिर्देशों के निर्धारण के लिए राज्यों के लिए नियमों में ढील दी.
■ Lockdown 4.0 Guidelines in Hindi PDF नीचे लिंक से डाउनलोड करें.
Download Lockdown 4.0 Guidelines PDF
Delhi govt will prepare the detailed plan for Delhi based on the Centre's guidelines and announce it tomorrow https://t.co/eBfrLKUpP9
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 17, 2020
“केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश काफी हद तक लाखों दिल्ली वासियों के सुझावों के आधार पर दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप हैं। अगर कोरोना के मामलों में वृद्धि होती है, तो हमने अपने हेल्थकेयर सिस्टम को तैयार करने के लिए लॉकडाउन अवधि का उपयोग किया है, लेकिन अब प्रतिबंधों को कुछ हद तक आराम करने का समय आ गया है। ”
दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल
दिल्ली सीएम ने यह भी कहा कि राज्य आज नियमों का एक नया सेट जारी करेगा। केजरीवाल ने ट्वीट किया,
“दिल्ली सरकार केंद्र के दिशानिर्देशों के आधार पर दिल्ली के लिए विस्तृत योजना तैयार करेगी और इसकी घोषणा करेगी।”
दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल
Centre's guidelines are largely in line with the proposal sent by Delhi govt based on suggestions of lakhs of Delhiites. We have used the lockdown period to prepare our healthcare system if Corona cases increase, but it is now time to relax the restrictions to some extent.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 17, 2020
Lockdown 4.0 Guidelines in Hindi-लॉकडाउन दिशानिर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडॉन 4.0 के दौरान क्या करना है और क्या नहीं को सूचीबद्ध करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जो देश में कोरोनोवायरस संक्रमण की श्रृंखला में कटौती करने के लिए तय किए गए हैं।
MHA issues order to further extend #lockdownindia till 31.05.2020, to fight #COVID19
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 17, 2020
New guidelines have permitted considerable relaxations in #Lockdown4 restrictions. States to decide various zones, taking into consideration parameters shared by @MoHFW_INDIA#IndiaFightsCOVID19 pic.twitter.com/AeMHvowaaH
■ Lockdown 4.0 Guidelines in Hindi PDF का लिंक नीली कलर में उपर दिया गया है

- दिशानिर्देशों में कहा गया है कि घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों की सभी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा निलंबित रहेंगी।
- मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज मई के अंत तक बंद रहेंगे, गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में।
- होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, सभी धार्मिक स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे।
- वहीं, रेस्तरां को किचन खोलने की छूट। इससे लोग घर पर खाना मंगवा सकेंगे। ऑनलाइन सामान मंगवाने की भी छूट रहेगी।
- स्टेडियम केवल खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे। दर्शकों के लिए नहीं।
- शॉपिंग मॉल के अलावा अलग-अलग समय पर दुकानें खुलेंगी।
- शादी के आयोजनों के बारे में कहा गया है कि इस पर रोक नहीं है
- लेकिन 50 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। शादी और अंतिम संस्कार को लेकर लॉकडाउन 3 के नियम को ही जारी रखा गया है।
- राज्य लॉकडाउन 4 के दिशानिर्देशों में प्रतिबंध को सीमित नहीं कर सकते। राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर लाल, नारंगी और हरे क्षेत्रों के सीमांकन पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है।(MHA)
- इसके अलावा महत्वपूर्ण रूप से, नए दिशानिर्देश राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति से यात्री वाहनों और बसों के अंतर-राज्य आने जाने की अनुमति देते हैं।
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“कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देशव्यापी तालाबंदी के लिए जारी दिशा-निर्देशों को कम नहीं करेगा, जो 31 मई तक जारी रहेगा।,”
गृह मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए एक संवाद में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक वीडियो-सम्मेलन के बाद राज्यों के विचार लेने के बाद लॉकडाउन का चौथा चरण जारी किया गया था।
“जैसा कि मेरे पहले के पत्रों में जोर दिया गया था, मैं फिर से उन राज्यों को दोहराना चाहूंगा; केंद्रशासित प्रदेश MHA द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को रद्द करने से संबंधित प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते हैं। स्थिति के आकलन के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या इस तरह के प्रतिबंधों को आवश्यक समझा जा सकता है। “मैं आपसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह करूंगा।” नए दिशानिर्देशों का अनुपालन और सभी संबंधित अधिकारियों को उनके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करते हैं, “
भल्ला ने मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में कहा। (PTI)
- आज से लागू किए गए नए दिशानिर्देशों के तहत, राज्य वायरस फैलने के अनुसार लाल, हरे और नारंगी क्षेत्रों को नामित करेंगे।
- लाल क्षेत्रों के भीतर, या कोरोनोवायरस से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों, ज़ोन और बफर ज़ोन को जिलों से बाहर चिह्नित किया जाएगा।
- गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य और अधिक प्रतिबंध लगा सकते हैं।
- कंटेनमेंट ज़ोन और बफर ज़ोन जिलों द्वारा चिह्नित किए जाएंगे।
- गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और यदि आवश्यक हो तो अधिक प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई है।
एक नज़र डालते हैं फिर से कि क्या रहेगा बंद
- सभी घरेलू और इंटरनेशनल विमान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा।
- मेट्रो और सामान्य रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी।
- 65 से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती, दस साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, होटल, रेस्त्रां, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे।
- हालांकि, ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर बैन रहेगा।
यूपी में छूट पर आज जारी होंगे दिशा-निर्देश
उत्तर प्रदेश में छूट को लेकर आज दिशा-निर्देश जारी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुद्दे पर सोमवार को अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें लॉकडाउन के दौरान छूट देने के मामले पर उनकी राय ली जाएगी और तय होगा कि किस क्षेत्र में कितनी छूट दी जाए।
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