Unlock 4.0 Guidelines Hindi : कोरोनावायरस के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से देश में अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की थी और उसी चरण में अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस (Unlock 4.0 Guidelines) भी जारी कर दी गईं हैं। ये दिशा निर्देश 1 से 30 सितम्बर तक लागू रहेंगे। जानिए किस गतिविधि को कितनी छूट और कौन सी गतिविधियों पर होगा अब भी प्रतिबंध। यह भी जानिए कि कोरोना जैसे कष्टों से कैसे मिले मुक्ति।
Unlock 4.0 Guidelines in Hindi के मुख्य बिंदु
- अनलॉक 4.0 के दिशा निर्देश हुए जारी, 1 से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे आदेश
- स्कूल कालेज अभी रहेंगे बन्द, विशेष कार्य हेतु शिक्षक व अन्य कर्मचारी, ऑनलाइन कार्य एवं अन्य गतिविधियों के लिए बुलाये जा सकेंगे
- दिल्ली में 7 सितम्बर से विशेष दिशा निर्देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से चल सकेगी मेट्रो
- राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारें स्थानीय स्तर पर बिना केंद्र की अनुमति के नहीं लगा सकेंगी लॉकडाउन
- अधिकतम 100 व्यक्तियों की संख्या के साथ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों को मिली मंजूरी
- राज्य व भारत सरकार के साथ पंजीकृत प्रशिक्षण केंद्र अब खुल सकेंगे
Unlock 4.0 Guidelines in Hindi: स्कूल-कॉलेज रहेंगे अभी बन्द
स्कूल, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद ही रखना होगा। हालांकि कन्टेनमेन्ट ज़ोन के बाहर के स्कूल कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए आने की इजाजत दी जा सकेगी किन्तु इस पर छात्रों के अभिभावकों की लिखित सहमति होना आवश्यक बताया है। फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेंगी।
पेशेवर शिक्षण संस्थान खुल सकेंगे
शोध कार्यों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने के दिशा निर्देश कोरोना वायरस (COVID-19) की स्थानीय स्थिति को देखते हुए एसओपी जारी करेंगे। इसके साथ ही युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने की अनुमति भी प्राप्त हुई है।
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ पंजीकृत स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटरों में प्रशिक्षणों को मंजूरी दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर एंटरप्रेन्योरशिप एन्ड स्माल बिज़नेस डेवलपमेंट (NIESBUD), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (IIE) और उनके प्रशिक्षण दाताओं को भी कार्य प्रारंभ करने की अनुमति मिली है।
Unlock 4.0 Guidelines in Hindi: दिल्ली मेट्रो रेल फिर दौड़ेगी
केंद्र की ओर से 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो रेल सेवा प्रारम्भ होने के आदेश जारी हो गए हैं। चरणबद्ध तरीके से मेट्रो चलाई जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनुमति पर प्रसन्नता जताई। डीएमआरसी पहले ही सरकारी निर्देश मिलते ही परिचालन के लिए तैयार थी। मेट्रो में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन किया जाएगा और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के परिसर में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी साथ ही लिफ्ट में आने जाने वालों की संख्या निर्धारित रहेगी। यात्रीगण सामाजिक दूरी का पालन करें इसलिए प्रत्येक स्टेशन पर मेट्रो रेल के रुकने का समय भी बढ़ाया जाएगा।
■ Download Unlock 4.0 Guidelines PDF
राज्य सरकारें नहीं लगा पाएंगी लॉकडाउन
केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस (Unlock 4.0 Guidelines Hindi) में कहा गया है कि कोई भी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें स्थानीय स्तर पर कन्टेनमेन्ट ज़ोन को छोड़कर लॉकडाउन नहीं लगा सकेगा। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन होगा एवं केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। कन्टेनमेन्ट ज़ोन की जानकारी जिला कलेक्टर के द्वारा नोटिफाइड की जाएगी व राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस सूचना को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा।
ओपन थियेटर को मिली मंजूरी
21 सितंबर से ओपन थियेटर खुल सकेंगे किन्तु अन्य थियेटर, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि जगहों को बंद ही रखा जाएगा। अंतराष्ट्रीय हवाई सेवाएं अब भी बंद रहेंगी। पूरे देश भर में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान बिना किसी ई-पास बेरोकटोक जा सकेंगे।
सामूहिक कार्यों को मिली हरी झंडी शर्तों के साथ
मनोरंजन, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीति कार्यों व खेलकूद के लिए अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ जमा होने की अनुमति दी जाएगी किन्तु 21 सितम्बर से ये नियम प्रभावी होंगे। हालांकि सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करना आवश्यक होगा। ग्राहकों को अब भी दुकानों में पहले की ही तरह सोशल डिस्टेनसिंग रखनी होगी।
बुजुर्ग व बच्चे रखें अपना ध्यान
अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0 Guidelines in Hindi) में केंद्र द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया कि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे व 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोग आवश्यक न होने पर बाहर न निकलें तो बेहतर होगा।
Unlock 4.0 Guidelines in Hindi: एक नज़र प्रतिबंधित गतिविधियों पर
- सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क (मनोरंजन पार्क), थियेटर (ओपन थियेटर के अतिरिक्त अन्य सभी) बन्द रहेंगे।
- केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा अनुमति के अतिरिक्त अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं बन्द रहेंगी।
- पैसेंजर ट्रेनें अब भी रहेंगी बन्द। चुनिंदा ट्रेनों से आवागमन को इज़ाज़त है।
- स्कूल कॉलेज व शैक्षणिक संस्थान अभी रहेंगे बन्द। हालांकि 21 सितम्बर के बाद 50 फीसदी कर्मचारियों, शिक्षकों को टेली काउंसलिंग, ऑनलाइन शिक्षण के लिए बुलाया जा सकेगा।
क्या हो सकेगा Unlock 4.0 की प्रक्रिया से सब कुछ ठीक?
इस बारे में विद्वानों से लेकर आम जन तक केवल अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं है। लॉकडाउन और फिर अब अनलॉक इन प्रक्रियाओं के चलते लोग बेघर हुए, बाढ़ आई, आपदाएं आईं, कई मौतें हुईं और हर तरह से व्यापारी वर्ग और अन्य कामकाजी लोगों को समस्याओं का सामना करना ही पड़ा है। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान डंके की चोट पर अपने अकाट्य तर्कों के साथ खड़ा है जो अपने आप में पूर्ण तत्वज्ञान है जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सर्व धर्मों के शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया है।
पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब कहते हैं
धर्म तो धसकै नहीं, चाहे धसकै तीनों लोक |
खैरायत में खैर है, कीजै आत्म पोख ||
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से लें नाम दीक्षा
धर्म कभी नष्ट नहीं होता और धर्म का आचरण भी कभी नष्ट नहीं होता है। परहित से अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ही भला होता है तथा हमारे धर्मग्रंथों में भी संकट के समय शास्त्रों का ही सहारा लेने की शिक्षा है। वर्तमान की सभी समस्याओं, महामारी एवं अन्य आपदाओं से मुक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज दिला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं उनकी शरण में आएं और अपना कल्याण कराएं यही स्व-हित और राज-हित में है। पूर्ण संत की शरण ही सब कुछ ठीक करने का आश्वासन दे सकती है चाहे कितना भी हाथ पैर और दिमागी जोर आजमाया जाए क्योंकि जहाँ से विज्ञान के चक्के धीमे होते हैं वहीं से अध्यात्म प्रारंभ होता है।