सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली-एनसीआर ( Delhi – NCR ) में बढ़ते कुत्ता काटने के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि सभी आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह में सड़कों से हटाकर डॉग शेल्टर में रखा जाए। अदालत ने कहा कि यह फैसला जनता की सुरक्षा और रेबीज़ (Rabies) जैसी घातक बीमारी से बचाव के लिए बेहद जरूरी है।
नसबंदी के बाद भी नहीं छोड़े जाएंगे कुत्ते
अदालत ने साफ कहा कि नसबंदी (Sterilization) के बाद भी अब कुत्तों को सड़क पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। पहले की व्यवस्था में नसबंदी के बाद कुत्ते को उसी इलाके में छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब सभी को स्थायी रूप से शेल्टर होम्स में रखा जाएगा।
नगर निकाय (Municipal Body) की जिम्मेदारी
दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद सहित सभी नगर निगमों, परिषदों और विकास प्राधिकरण (Development Authorities) को आदेश दिया गया है कि आठ हफ्तों में डॉग शेल्टर तैयार किए जाएं और सभी आवारा कुत्तों को वहां शिफ्ट किया जाए।
शेल्टर होम में सुविधाएं
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आश्रय गृह (Shelter Homes) में पर्याप्त स्टाफ, पशु चिकित्सक (Veterinarian), टीकाकरण (Vaccination) की सुविधा, सीसीटीवी निगरानी (CCTV Surveillance)
और कुत्तों के बाहर निकलने पर रोक जैसे इंतज़ाम जरूरी होंगे।
आदेश की अनदेखी पर कार्रवाई
अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश में बाधा डालती है तो अदालत की अवमानना (Contempt of Court) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जनता की सुरक्षा सर्वोपरि
यह आदेश खासकर बच्चों और बुजुर्गों को कुत्ता काटना (Dog Bite) और रेबीज़

के खतरे से बचाने के लिए दिया गया है। अदालत का मानना है कि यह कदम जनहित में एक अहम पहल है।
संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता
कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले उन घनी आबादी वाले इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए जहां सुरक्षा पर अधिक खतरा है।
हेल्पलाइन व्यवस्था
सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि कुत्ते का हमले की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number) जारी करें, जिससे तुरंत एक्शन लिया जा सके।
समय सीमा सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आठ हफ्तों की डेडलाइन में यह काम पूरा करना होगा और देरी पर कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सभी कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाएगा, जहां उनका स्टेरिलाइजेशन और टीकाकरण होगा। सड़कों पर वापस छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा और निगरानी के लिए CCTV व हेल्पलाइन शुरू होगी। यह फैसला डॉग बाइट और रेबीज जैसी घटनाओं पर रोक लगाने तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आध्यात्मिक संदेश: सच्ची दया का स्रोत – पूर्ण परमात्मा का ज्ञान
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FAQs on दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश
Q1. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर क्या फैसला सुनाया है?
A1. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए, उनका स्टेरिलाइजेशन और टीकाकरण किया जाए, और उन्हें सड़कों पर वापस न छोड़ा जाए।
Q2. इस आदेश को लागू करने के लिए कितना समय दिया गया है?
A2. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR प्रशासन को 8 सप्ताह के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
Q3. शेल्टर होम में किन सुविधाओं की व्यवस्था होगी?
A3. शेल्टर होम में स्टेरिलाइजेशन, इम्युनाइजेशन, CCTV मॉनिटरिंग और देखभाल के लिए जरूरी स्टाफ की व्यवस्था होगी।
Q4. इस आदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A4. आदेश का उद्देश्य डॉग बाइट और रेबीज की घटनाओं को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
Q5. आदेश का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?
A5. सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने वाले व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।